Rajasthan Income Certificate Form: Emitra Apply

राजस्थान में आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। यह दस्तावेज विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, नौकरी आवेदन, कर छूट, और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक होता है। इसे राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है और इसकी वैधता सामान्यतः 6 महीने होती है।

आय प्रमाण पत्र के उपयोग

  • सरकारी योजनाओं (जैसे APL/BPL राशन कार्ड, पेंशन योजना) का लाभ लेने के लिए।
  • शैक्षिक संस्थानों में छात्रवृत्ति या फीस में छूट के लिए।
  • नौकरी आवेदन में आर्थिक स्थिति साबित करने के लिए।
  • बैंक लोन या कर छूट के लिए।
  • EWS (Economically Weaker Section) कोटा का लाभ लेने के लिए।

पात्रता

  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • सभी व्यक्ति (वेतनभोगी, गैर-वेतनभोगी, व्यवसायी, मजदूर, आदि) आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • EWS प्रमाण पत्र के लिए विशेष मापदंड लागू हो सकते हैं, जैसे वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम।

आवश्यक दस्तावेज

आय प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, या पासपोर्ट।
  2. निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली/पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, या किराया समझौता।
  3. आय प्रमाण:
  • वेतनभोगी के लिए: सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, या आयकर रिटर्न (ITR)।
  • गैर-वेतनभोगी/स्व-नियोजित के लिए: शपथ पत्र, बैंक स्टेटमेंट, या व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज।
  • किसानों के लिए: भूमि राजस्व रसीद (यदि उपलब्ध हो)।
  1. फोटो: हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. शपथ पत्र: आय विवरण के साथ नोटरीकृत शपथ पत्र।
  3. अन्य: कुछ मामलों में दो गजटेड अधिकारियों का प्रमाणन या मजिस्ट्रेट/नोटरी सत्यापन।

आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान में आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑफलाइन और आंशिक ऑनलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है। हालांकि, पूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है।

1. ऑफलाइन प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
  • नजदीकी ई-मित्र केंद्र, तहसील कार्यालय, या राजस्व विभाग से आवेदन पत्र लें।
  • वैकल्पिक रूप से, आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करें (उदाहरण: राजस्थान ई-मित्र वेबसाइट या अन्य सरकारी पोर्टल से)।
  1. पत्र भरें:
  • व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, जिला, तहसील, आय विवरण) सही-सही भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  1. जमा करें:
  • भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग, या ई-मित्र केंद्र में जमा करें।
  • आवेदन शुल्क (लगभग 40 रुपये) का भुगतान करें।
  • कुछ मामलों में, मजिस्ट्रेट/नोटरी से सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।
  1. सत्यापन:
  • जमा किए गए दस्तावेजों और आवेदन का सत्यापन तहसीलदार या संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाता है।
  1. प्रमाण पत्र प्राप्त करें:
  • सत्यापन के बाद, प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय या ई-मित्र केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है।
  • सामान्यतः प्रक्रिया में 7-15 दिन लगते हैं।

2. ऑनलाइन प्रक्रिया (आंशिक)

  • ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन शुरू किया जा सकता है, लेकिन अंतिम सत्यापन और प्रमाण पत्र जारी करना ऑफलाइन होता है।
  • चरण:
  1. रजिस्ट्रेशन: राजस्थान ई-मित्र पोर्टल (emitra.rajasthan.gov.in) पर रजिस्टर करें और लॉग इन करें।
  2. सेवा चयन: “Apply for Services” में “Income Certificate” चुनें।
  3. फॉर्म भरें: व्यक्तिगत और आय विवरण दर्ज करें, दस्तावेज अपलोड करें।
  4. शुल्क भुगतान: ऑनलाइन शुल्क (लगभग 40 रुपये) का भुगतान करें और रसीद प्रिंट करें।
  5. ट्रैक करें: आवेदन की स्थिति को आवेदन आईडी के साथ “Track Application” विकल्प से जांचें।
  6. डाउनलोड: सत्यापन के बाद, प्रमाण पत्र ई-मित्र पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

नोट: पूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया अभी लागू नहीं है। ऑफलाइन सत्यापन और हस्ताक्षर आवश्यक हैं।


आवेदन शुल्क

  • आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क 40 रुपये है।
  • अतिरिक्त शुल्क (जैसे नोटरी सत्यापन) लागू हो सकता है।

प्रमाण पत्र डाउनलोड करना

  • ऑनलाइन डाउनलोड:
  1. ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन करें।
  2. “Download Certificate” या “Track Application” विकल्प चुनें।
  3. आवेदन आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें।
  4. प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
  • ऑफलाइन: तहसील कार्यालय या ई-मित्र केंद्र से प्राप्त करें।

वैधता

  • आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने होती है। कुछ योजनाओं में 1 वर्ष तक मान्य हो सकता है, लेकिन यह योजना की शर्तों पर निर्भर करता है।
  • EWS प्रमाण पत्र के लिए, राजस्थान में एक बार जारी प्रमाण पत्र को अगले 3 वर्षों तक शपथ पत्र के साथ उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते मापदंड पूरे हों।

महत्वपूर्ण टिप्स

  • सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा करें।
  • आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने से बचें, क्योंकि सत्यापन के दौरान यह रद्द हो सकता है।
  • आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से ई-मित्र पोर्टल पर जांचें।
  • यदि आपको तहसील कार्यालय में कठिनाई हो रही है, तो नजदीकी ई-मित्र केंद्र से सहायता लें।

संपर्क जानकारी

  • ई-मित्र पोर्टल: emitra.rajasthan.gov.in
  • जयपुर नगर निगम: Pandit Dindayal Uppadhyay Bhawan, Lal Kothi Tonk Rd, Jaipur
  • फोन: +91-141-2741424
  • कॉल सेंटर: +91-141-2747400
  • ईमेल: [email protected]
  • स्थानीय तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग से संपर्क करें।

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