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PAN Card वालों के लिए बड़ा अलर्ट! PAN 2.0 हुआ लॉन्च, पुराने कार्ड का क्या होगा? 31 दिसंबर से पहले लिंक करें आधार, वरना ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा

नई दिल्ली: पैन कार्ड (Permanent Account Number) आज के समय में सबसे जरूरी वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। बैंक खाता खोलने, ITR फाइल करने से लेकर 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छी खबर यह है कि अब पैन कार्ड बनवाना, अपडेट करना या डुप्लीकेट पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।

आप मिनटों में मुफ्त ‘ई-पैन’ (e-PAN) पा सकते हैं और नए ‘पैन 2.0’ (PAN 2.0) के तहत QR कोड वाला सुरक्षित कार्ड भी घर मंगा सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया और सभी नए नियम।

क्या है इंस्टेंट e-PAN? (10 मिनट में मुफ्त सुविधा)

​अगर आपको पैन कार्ड की तुरंत जरूरत है, तो आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से ‘इंस्टेंट ई-पैन’ (Instant e-PAN) सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह सेवा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास आधार कार्ड है और उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस है और 10 मिनट के भीतर आपको डिजिटल पैन कार्ड (e-PAN) पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। यह ई-पैन फिजिकल पैन कार्ड की तरह ही हर जगह मान्य है।

PAN 2.0: QR कोड वाला नया, सुरक्षित कार्ड

​सरकार ने ‘पैन 2.0’ (PAN 2.0) प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद पैन सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। इसके तहत जारी नए पैन कार्ड एक डायनामिक QR कोड के साथ आते हैं, जिससे आपकी जानकारी को स्कैन करके तुरंत वेरिफाई किया जा सकता है और धोखाधड़ी को रोका जा सकता है।

क्या पुराने कार्ड अमान्य हो जाएंगे?

राहत की बात यह है कि पुराने पैन कार्ड (बिना QR कोड वाले भी) पूरी तरह से मान्य रहेंगे और उन्हें अपडेट करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अगर आप QR कोड वाला नया फिजिकल कार्ड मंगवाना चाहते हैं, तो आप ‘Reprint PAN Card’ के लिए NSDL या UTIITSL पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मामूली शुल्क (लगभग ₹50) देना होगा।

कैसे करें नए पैन कार्ड के लिए आवेदन?

​जो लोग पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं, वे NSDL (अब Protean) या UTIITSL के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पैन-आधार लिंक: क्यों है जरूरी? (जरूरी अलर्ट)

​आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करना अनिवार्य कर दिया है। कई स्रोतों के अनुसार, इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

​अगर आप इस तारीख तक लिंकिंग पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) हो जाएगा। निष्क्रिय पैन से आप ITR फाइलिंग, बैंक लेनदेन या कोई भी बड़ा निवेश नहीं कर पाएंगे। जो लोग डेडलाइन के बाद लिंक करा रहे हैं, उन्हें ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

खो गया है पैन? ऐसे पाएं डुप्लीकेट कार्ड

​अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या खराब हो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप NSDL या UTIITSL पोर्टल पर ‘Reprint PAN Card’ (पैन कार्ड का पुनर्मुद्रण) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आपको वही पैन नंबर वाला एक नया फिजिकल कार्ड जारी कर देगा। इसके लिए भी शुल्क ₹50 (भारतीय पते के लिए) है।

​पैन कार्ड खोने की स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना एक सुरक्षित कदम माना जाता है, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न हो सके। 

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