NSAP – Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – IGNOAPS: Eligibility, Application Apply

भारत में वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है NSAP – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – IGNOAPS), जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) का हिस्सा है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस पेज में हम इस योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को सरल और विस्तृत रूप में समझेंगे।


NSAP – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?

NSAP – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के दायित्वों को पूरा करती है, जो वृद्धावस्था, बेरोजगारी और अक्षमता में नागरिकों को सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।


इस योजना के तहत, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के BPL परिवारों के व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है। यह राशि उनकी आयु के आधार पर भिन्न होती है:

  • 60 से 79 वर्ष: 200 रुपये प्रति माह
  • 80 वर्ष और उससे अधिक: 500 रुपये प्रति माह

कई राज्यों में केंद्र सरकार की इस राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार भी योगदान देती है, जिससे पेंशन राशि बढ़कर 400 से 1000 रुपये तक हो सकती है।


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता

NSAP – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:

  1. आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  2. आर्थिक स्थिति: आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित होना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार।
  3. नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  4. अन्य शर्तें: आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए।

नोट: पहले इस योजना (NOAPS) के तहत केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित व्यक्तियों को लाभ मिलता था, लेकिन 2007 में इसे संशोधित कर 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी BPL व्यक्तियों के लिए लागू किया गया।


योजना के लाभ और विशेषताएं

NSAP – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक समावेशन और गरीबी उन्मूलन जैसे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को भी बढ़ावा देती है। इसके प्रमुख लाभ और विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  1. मासिक पेंशन: 60-79 वर्ष के लाभार्थियों को 200 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 500 रुपये की मासिक पेंशन।
  2. राज्य सरकार का योगदान: कई राज्य केंद्र की राशि के अतिरिक्त अपनी ओर से भी पेंशन राशि जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड में कुल पेंशन राशि 1000 रुपये तक हो सकती है।
  3. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): 2016-17 से पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होती है।
  4. वृहद कवरेज: यह योजना देश भर में लगभग 2.9 करोड़ लाभರ

आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें आवेदन?

NSAP – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और नागरिक-केंद्रित है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. पहचान: सबसे पहले, ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाती है। यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में पड़ोस समिति बैठकों में हो सकती है।
  2. दस्तावेज जमा करें: निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
  • आधार कार्ड
  • BPL कार्ड या गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाणपत्र, वोटर आईडी, या अन्य सरकारी दस्तावेज)
  • बैंक खाता या डाकघर खाता विवरण
  1. आवेदन पत्र भरें: स्थानीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, या जिला कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें और इसे पूर्ण रूप से भरें।
  2. ऑनलाइन आवेदन: कुछ राज्यों में, NSAP की वेबसाइट (nsap.nic.in) या “संबल” मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
  3. सत्यापन: आवेदन जमा करने के बाद, स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है।
  4. पेंशन स्वीकृति: सत्यापन के बाद, पेंशन स्वीकृत हो जाती है, और राशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित होने लगती है।

टिप: आवेदन की स्थिति को NSAP वेबसाइट पर “Track Application Status” विकल्प के माध्यम से जांचा जा सकता है।


योजना की चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता

हालांकि NSAP – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं:

  • कम पेंशन राशि: 200-500 रुपये की मासिक पेंशन आज के महंगाई के दौर में अपर्याप्त है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे कम से कम 1000-1500 रुपये करना चाहिए।
  • कार्यान्वयन में कमी: सुप्रीम कोर्ट और CAG ने योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं, जैसे फंड का दुरुपयोग और लाभार्थियों तक समय पर राशि न पहुंचने की ओर ध्यान दिलाया है।
  • जागरूकता की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में कई पात्र व्यक्ति योजना के बारे में अनजान हैं।

संबंधित प्रश्न (Related Queries)

  1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
    60 वर्ष या अधिक आयु, BPL परिवार से संबंधित, और भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  2. पेंशन राशि कितनी है?
    60-79 वर्ष के लिए 200 रुपये और 80 वर्ष से अधिक के लिए 500 रुपये प्रति माह। कुछ राज्यों में अतिरिक्त राशि दी जाती है।
  3. आवेदन कैसे करें?
    ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, या NSAP वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करें।
  4. पेंशन राशि कब और कैसे मिलती है?
    पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से बैंक या डाकघर खाते में मासिक हस्तांतरित होती है।
  5. क्या ऑनलाइन आवेदन संभव है?
    हां, NSAP वेबसाइट (nsap.nic.in) या “संबल” ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  6. योजना का लाभ कितने लोग उठा रहे हैं?
    लगभग 2.9 करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

NSAP – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत के वृद्धजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि वृद्धजनों को सम्मान और आत्मनिर्भरता का भाव भी देती है। हालांकि, पेंशन राशि में वृद्धि और कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है, तो तुरंत आवेदन करें और इस कLyाणकारी योजना का लाभ उठाएं।

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अधिक जानकारी के लिए: NSAP की आधिकारिक वेबसाइट (nsap.nic.in) पर जाएं या अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।


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